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Thursday, May 7, 2026

झारखंड में तंबाकूयुक्त गुटखा-पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध, सरकार ने जारी किया आदेश/पत्रकार दया शंकर सिंह

रांची। झारखंड सरकार ने जन-स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा एवं पान मसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के हस्ताक्षर से आधिकारिक आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यह प्रतिबंध उन सभी उत्पादों पर लागू होगा, जो किसी भी नाम से बाजार में बेचे जा रहे हों और जिनमें तंबाकू या निकोटीन की मात्रा पाई जाती हो। सरकार ने यह कदम खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 की धारा 30(2)(ए) तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियमन 2011 के तहत उठाया है।
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति या संस्था तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा या पान मसाला का निर्माण, भंडारण, बिक्री अथवा वितरण करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पाद स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं और इनके सेवन से कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है। सरकार के इस निर्णय को जन-स्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है

सरकार ने संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। साथ ही आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे तंबाकूयुक्त उत्पादों के सेवन से दूर रहें और स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं।