Subscribe Us

Advertisement

Advertisement

Advertisement

www.tantinewslive24X7

हम सौभाग्य भारत देश और दुनिया की महत्वपूर्ण एवं पुष्ट खबरें उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

www.tantinewslive24X7

हम सौभाग्य भारत देश और दुनिया की महत्वपूर्ण एवं पुष्ट खबरें उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

www.tantinewslive24X7

हम सौभाग्य भारत देश और दुनिया की महत्वपूर्ण एवं पुष्ट खबरें उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

www.tantinewslive24X7

हम सौभाग्य भारत देश और दुनिया की महत्वपूर्ण एवं पुष्ट खबरें उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

www.tantinewslive24X7

हम सौभाग्य भारत देश और दुनिया की महत्वपूर्ण एवं पुष्ट खबरें उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

Monday, June 8, 2026

Land Scam: 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अदालत से नहीं मिली राहत/पत्रकार दया शंकर सिंह

पत्रकार दया शंकर सिंह /रांची के बड़गाई क्षेत्र में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़ा और उससे संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अदालत से राहत नहीं मिली है। धन शोधन निवारणअधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने उनकी डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है, जिससे यह मामला अब आगे की कानूनी कार्यवाही की दिशा में बढ़ गया है। विशेष पीएमएलए अदालत के जज योगेश कुमार ने सोमवार को यह आदेश सुनाया। इससे पहले तीन जून को दोनों पक्षों प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और बचाव पक्ष की दलीलें पूरी हो चुकी थीं। सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है।दरअसल, मुख्यमंत्री की ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका में कहा गया था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप आधारहीन हैं और वे इस मामले में निर्दोष हैं। याचिका में यह भी दावा किया गया था कि ईडी के पास ऐसे कोई ठोस साक्ष्य नहीं हैं, जो उन्हें अपराध से सीधे जोड़ सकें। बचाव पक्ष ने इसे “राजनीतिक और कानूनी रूप से कमजोर मामला” बताते हुए आरोपमुक्त करने की मांग की थी।
हालांकि विशेष अदालत ने बचाव पछ दलील स्वीकार नहीं किया और यह माना कि इस स्तर पर आरोप को समाप्त करने का कोई आधार नहीं है अदालत के अनुसार मामले के आगे विचार धारा के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है इस लिए याचिका खारिज कर दिया गया इस मामले के जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कई बार छापेमारी की और संबंधित लोगो से पूछताछ भी की जांच के बाद एजेंसी ने कई आरोपित के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है परिवर्तन निदेशालय का दावा है कि जमीन के दस्तावज में हेरा फेर और आवेद लेने देन के जरिए धन शोधन किया गया 
हेमंत सोरेन ने 5 दिसंबर 2025 को यह याचिका दायर कर खुद को इस मामले से मुक्त करने की मांग की थी। लेकिन अब अदालत के ताजा फैसले के बाद मामला ट्रायल की ओर आगे बढ़ेगा। कानून के जानकारों के अनुसार, डिस्चार्ज याचिका खारिज होने के बाद अब इस मामले में अदालत में नियमित सुनवाई जारी रहेगी।