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Wednesday, April 8, 2026

धर्म बदलने वाले आदिवासीयो को ST लिस्ट से बाहर करने की मांग 24 मई को दिल्ली में महा रैली (रिपोर्टर दया शंकर सिंह)

जनजाति सुरक्षा मंच ने रांची के दलादली में बैठक कर धर्म परिवर्तित आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति सूची से बाहर करने की मांग की। राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत ने कहा कि इससे मूल आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण होगा।

आदित्यपुर वार्ड नंबर 16 की हाउसिंग कॉलोनी की मुख्य सड़क आज भी जर्जर अवस्था में सुधी लेने वाला कोई नहीं (पत्रकार दया शंकर सिंह)

पत्रकार दया शंकर सिंह/आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 16 के अंतर्गत आने वाले दीनदली बस्ती कोचा कुली नियर हाउसिंग कालानी गौरांगो गोराई के घर से लेकर आर पी यादव के घर तक सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त अवस्था में है जगह जगह गढ़े हो चुके हैं जहां हमेशा पानी जमे रहता है जिसके कारण कई बार आने जाने वाले लोग रोड पर गिर जाते हैं साथ ही बच्चों को स्कूल ले जाने वाले गड़ी भी बस्ती के अंदर तक नहीं पहुंचती हैं सुधि लेने वाले लोग की कमी खिल रही है

सरायकेला खरसावां जिला के नारायणपुर पंचायत के घाघी ग्राम में पिछले पांच पीढ़ी से भी अधिक समय से मां मंगला पूजा मनाते आ रहे हैं समाज सेवी अनिल मुखी का परिवार (पत्रकार दया शंकर सिंह)

पत्रकार दया शंकर सिंह/ सरायकेला खरसावां जिला के नारायणपुर पंचायत के अंतर्गत आने वाले घाघी ग्राम में पिछले पांच   पीढ़ी से मां मंगला पूजा मनाते आ रहे है अनिल मुखी का परिवार अनिल मुखी जो की एक समाज सेवी होने के साथ साथ नेशनल एंटी क्रॉप्सेशन कमेटी ऑफ इंडिया के झारखंड प्रदेश सचिव भी हैमां मंगला पूजा के बारे में पूछे जाने पर अनिल मुखी जी ने बोले पहले पांच पीढ़ी से भी अधिक समय से हमारे परिवार द्वारा मां मंगला की पूजा मनाते आ रहे हैं मां मंगला की पूजा उपासना करने से मन की इच्छा पूरी होती है लोगो द्वारा मानसिक भी किया जाता है गांव में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है हमारे गांव के बड़ा बांध तालाब से माता का घट लाकर पूजा किया जाता है इस पूजा समारोह में हमारे नारायणपुर पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामीण लोग हमारे गांव घाघी आकर पूजा समारोह में मां मंगला का आशीर्वाद प्राप्त कर महा भोग का आनंद लेते हैं पूर्ण के भागी बनते है मां मंगला पूजा समारोह में पुजारी श्री अनिल मुखी,राकेश गोराई,समीर मुखी,सुनील पांडे, शिवा मुखी,दिलीप मुखी,लव सरदार, कुश सरदार,मनोज मुखी,प्रदीप मुखी,नेहा शर्मा,शिवानी मुखी,मन्दाकिनी देवी,अनिता मुखी,काजी मुखी,ज्योति मुखी,सिद्धेश्वरी मुखी, कोल्हान प्रभारी नेशनल एंटी क्रॉप्सेशन कमेटी ऑफ इंडिया विशेष कुमार उफ़ बाबू तांती,हरि नंदन पहान,आदि लोग मा मंगला पूजा समारोह में शामिल हुए

Tuesday, April 7, 2026

झारखंड के इन जिलों में लोग आज रहें सावधान, मौसम मचा सकता है तांडव, पढ़े कब साफ होगा मौसम(पत्रकार दया शंकर सिंह)

 पत्रकार दया शंकर सिंह/ झारखंड का मौसम इस साल लोगों पर इतना ज्यादा मेहरबान है कि अप्रैल में कड़क धूप और तपिश वाली गर्मी से लोगों का पसीना छुड़ाने की जगह ठंडक दे रहा है और लोग चादर ओढ़कर सोने को मजबूर नजर आ रहे है.झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकाशं जिलों में पिछले 1 सप्ताह से रुक-रुककर बारिश हो रही है तो वहीं आंधी तूफ़ान का असर भी देखा जा रहा है.वही कुछ कुछ जिलों में वज्रपात की स्थिति बनी हुई है.मौसम विभाग की माने तो आज यानी बुधवार के दिन झारखंड का मौसम लोगों पर मेहरबान रहेगा यानी आज भी कुछ जिलों में गरज के साथ बारिश और आंधी तूफान देखा जाएगा.

आज इन जिलों में तबाही मचायेगा मौसम

खासकर राजधानी रांची,जमशेदपुर सरायकेला और चाईबासा के मौसम की बात की जाये तो यहां सुबह से दोपहर के दो-तीन बजे तक कड़क धूप खिल रही है वही चार बजते बजते मौसम एकदम से करवट ले रहा है और आँधी तूफ़ान के साथ बारिश हो रही है जिससे लोगों को राहत की नींद आ रही है वही खूंटी,लोहरदगा,लातेहार में लगातार बारिश और तापमान गिरने की वजह से लोग शिमला का मजा ले रहे है अप्रैल के महीने में जहां हर साल वहां गर्मी से लोगों का हाल बेहाल रहता था तो वहीं इस साल बारिश की वजह से लोग सुहाने मौसम का आनंद ले रहे है.

इन जिलों में आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट जारी

वही बुधवार के दिन झारखंड के कुछ जिलों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है इन जिलों में देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रांची, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी व पूर्वी सिंहभूम खूंटी, रामगढ़ शामिल है.यहां के लोगों को सावधान रहना है खासकर किसानों को अलर्ट किया गया है कि अपने फसल पर ध्यान दें और आंधी तूफ़ान और वज्रपात के समय खेत में ना जाए.

पढ़े अपने जिले का तापमान 

रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस की संभावना है.जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहसकता है.धनबाद में अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री रहेगा. डाल्टनगंज में अधिकतम 32 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री,जबकि देवघर में अधिकतम 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस,तो वहीं मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.वहीं मैक्लूसकीगंज का अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री जा सकता है.

झारखंड के बोकारो के बहुचर्चित करोड़ों के घोटाले में बड़ा एक्शन, एसपी कार्यालय का लेखापाल है मास्टरमाइंड!(संपादक विशेष कुमारl उप बाबू तांती)

 (पत्रकार दया शंकर सिंह): झारखंड के बोकारो से एक बड़ी खबर सामने आई है. बोकारो के कोषागार से पुलिस उप निरीक्षक उपेंद्र सिंह के नाम से वेतन हेड में 3 करोड रुपए से अधिक की अवैध निकासी के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. 

सूचना के मुताबिक एसपी कार्यालय के अकाउंटेंट कौशल कुमार पांडे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. यह पहली अरेस्टिंग है, लेकिन इस मामले में कई और के फंसने की संभावना है. जानकारी के अनुसार दो वर्षों में वेतन के मद में यह राशि निकाली गई थी. और यह अमाउंट दूसरे खातों में स्थानांतरित किया गया था. यह भी खुलासा हुआ है कि अकाउंटेंट ने अपनी पत्नी के खाते में भी राशि ट्रांसफर किया था. 

जैसी की सूचना है सोमवार की देर रात को कोषागार पदाधिकारी ने एफआईआर कराई थी. उसके बाद अरेस्टिंग की कार्रवाई की गई है.. 

Saturday, April 4, 2026

गैस एजेंसी का मालिक कर रहा है मनमानी और कालाबाजारी तो यहां करे शिक़ायत, होश ठिकाने आ जाएंगे

(पत्रकार दया शंकर सिंह):एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर देश में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि हर घर में रोज़ाना खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर की जरुरत पड़ती है. ऐसे में गैस संकट के बीच कालाबाजारी और एजेंसी के मालिकद्वारा मनमानी की खबरें भी सामने आती है.जहां उपभोक्ताओं को सिलेंडर न देकर उसकी कालाबाजारी की जाती है जिससे आम लोग काफी ज्यादा परेशान होते है अगर आपकी भी गैस एजेंसी आपके साथ मनमानी कर रही है या कालाबाजारी कर रही है तो आप इसकी शिकायत कर सकते है और जेल भेज सकते है.

गैस एजेंसी कर रही है मनमानी तो जरूर करें शिकायत एजेंसी कर रही है मनमानी तो जरूर करें शिकायत

दरअसल बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को एजेंसी द्वारा परेशान किया जाता है जहां डीलर या डिलीवरी करने वाले लोगों को मनमाने तरीके से वसूली करते है.एजेंसी की ओर से सिलेंडर न देकर उसकी कालाबाजारी भी की जाती है अगर आपका भी गैस एजेंसी आपके साथ ऐसा कुछ कर रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आप इसकी शिक़ायत बहुत आसानी से कर सकते हैं और उसको सजा भी दिला सकते है कैसे चलिए जानते है.

यहां जाकर आप आसानी से कर सकते है शिकायत दर्ज

यदि आपका भी डीलर सिलेंडर के अधिक पैसे मांग रहा है या आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है और डिलीवरी करने से इनकार कर रहा है तो आपको कंपनी के अधिकारिक पोर्टल पर जाकर शिक़ायत ज़रूर करनी चाहिए अगर आपके घर में इंडियन का कनेक्शन है तो आप इंडियन ऑयल के ग्रीवांस पोर्टल पर शिकायत कर सकते है.आपको बता दे की जैसे ही आप इंडियन के ग्रीवांस पोर्टल पर जाते है तो वहां आपको कई सारे ऑप्शन दिखते है जिसमे क्वालिटी, ओवर चार्जिंग, सर्विस में देरी या ऑनलाइन पेमेंट से जुड़ा मामला, रिफिल सप्लाई जै से ऑप्शन दिखाई देते है उसमें से जो भी आपकी समस्या हो आप उसको चुन सकते है. जहां शिकायत दर्ज करते ही सीधे कंपनी के संबंधित विभाग तक इसकी जानकारी चली जाती है और आगे की कार्रवाई शुरू हो जाती है.

पूरी तरह से परदर्शी है शिक़ायत की प्रक्रिया

आपको बता दे कि एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है, जहां पोर्टल पर की जाने वाली शिकायत प्रक्रिया पारदर्शी रहती है.जहां आप बड़े ही आसानी से यह देख सकते हैं कि आपकी कार्रवाई कहां तक पहुंची है.आपको बता दें कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए आपको कुछ जरूरी जानकारी देनी पड़ती है जिसमे आपको एलपीजी आईडी, रजिस्टर मोबाइल नंबर या ग्राहक आईडी शामिल होती है यह सब शिकायत के समय इसलिए मांगी जाती है ताकी इस चीज की पहचान हो सके कि आप कंपनी के ग्राहक है या उपभोक्ता है.

रेफरेंस नंबर से ट्रैक कर सकते है स्टेटस

जानकरी देने के बाद आपको अपनी शिक़ायत दर्ज करनी होती है जहां आपको बताना होता है कि आपकी गैस एजेंसी ने आपसे कितने अधिक रुपये लिए है या सिलेंडर में देने में कितनी देर हुई है.आपके साथ अच्छे से व्यवहार किया गया या नहीं किया गया. इनमे सब की शिकायत सबमिट की जाती है जिसके बदले में आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है जिससे पोर्टल पर स्टेटस ट्रैक कर सकते है.जिस पर आप अपनी शिकायत के स्टेटस की जांच कर सकते है कि आपकी कारवाई कहां तक पहुंच सकती है.

Thursday, April 2, 2026

17 अप्रैल तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश, 7 मई को अगली सुनवाई - फार्मेसी एक्ट उल्लंघन पर गंभीर टिप्पणी(संपादक सूरज तांती)

रांची(पत्रकार दया शंकर सिंह): झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट के संचालित हो रही दवा दुकानों के मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। यह मामला W.P.(C) No. 220 of 2026 के तहत मानस मुखर्जी एवं अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिना योग्य फार्मासिस्ट के फार्मेसी संचालन किया जा रहा है जो फार्मेसी अधिनियम 1948 का स्पष्ट उल्लंघन है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस प्रकार की व्यवस्था से न केवल कानून का उल्लंघन हो रहा है बल्कि आम लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एम. एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने पाया कि पूर्व में दायर किए गए कुछ हलफनामों में याचिका में उठाए गए गंभीर मुद्दों का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है। अदालत ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल औपचारिक जवाब देना पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया है कि वे स्वयं विस्तृत हलफनामा दाखिल कर सभी बिंदुओं पर स्पष्ट जवाब दें। साथ ही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और अन्य संबंधित पक्षों को भी अपने-अपने पक्ष स्पष्ट करने के लिए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने सख्त समयसीमा तय करते हुए सभी प्रतिवादियों को 17 अप्रैल 2026 तक अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया है। वहीं याचिकाकर्ताओं को 30 अप्रैल तक प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 7 मई 2026 को निर्धारित की गई है जहां कोर्ट इस याचिका को अंतिम रूप से निपटाने का प्रयास करेगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पूर्व में यह देखा गया है कि प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी स्वयं हलफनामा दाखिल करने से बचते हैं और यह जिम्मेदारी अन्य अधिकारियों को सौंप दी जाती है। इस पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने कहा कि इस मामले में प्रधान सचिव को स्वयं जवाब देना होगा। इस मामले को लेकर जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि याचिका में राज्य के कई प्रमुख विभागों और अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है जिनमें स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रार, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, झारखंड ड्रग कंट्रोलर, पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त और सिविल सर्जन शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला राज्य में दवा वितरण व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से सीधे जुड़ा हुआ है। यदि अदालत इस पर सख्त निर्णय देती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में दवा दुकानों के संचालन के नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल पूरे मामले पर सभी की नजरें आगामी सुनवाई पर टिकी हैं जहां यह तय होगा कि राज्य में फार्मेसी संचालन के नियमों को लेकर क्या दिशा तय की जाती है