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» चाईबासा: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चाईबासा कोर्ट से मिली जमानत
चाईबासा: चाईबासा व्यवहार न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट में आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पेश हुए राहुल गांधी ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट में उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे के तहत ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिससे किसी को भी ठेस पहुंचे ।
यह पूरी तरह से निराधार मामला दर्ज किया गया है इसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट न्यायाधीश सुप्रिया रानी तिग्गा ने 10,000 के मचल के पर राहुल गांधी को जमानत दे दी है।
मालूम रहे की भाजपा नेता प्रताप कटिहार ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था प्रताप कटिहार ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 2018 में कांग्रेस के महान अधिवेशन में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर आरोप लगाया था कि उन्होंने महा अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा था कि भाजपा में हत्यारे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को कई बार संबंध जारी किया था लेकिन राहुल गांधी पेश नहीं हो रहे थे आखिरकार चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील से ही तिथि तय करने को कहा था जिसके बाद 6 अगस्त को राहुल गांधी के वकील ने कहा था कि राहुल गांधी कोर्ट में पेश होंगे और आज 6 अगस्त को राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए और अपना पक्ष रखा जिसके बाद उन्हें 10000 के मुचलके पर जमानत दे दी गई है।

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